बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य के विकलांग नागरिकों को लाभ प्रदान करने के लिए बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के दिव्यांग लड़के-लड़कियों की शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बिहार सरकार द्वारा राज्य के 40% विकलांग लड़के और लड़कियों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। आज के इस लेख में हम आपको बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा यह योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है, और इसके लाभ और पात्रता क्या हैं, आदि।
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 का उद्देश्य
बिहार विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग नागरिकों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से, बिहार सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांग नागरिकों को शादी के लिए 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांग लड़के-लड़कियों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। राज्य के ऐसे दिव्यांग लड़के और लड़कियां जिनकी दिव्यांगता 40% से अधिक है, केवल उन्हें ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana 2023
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार राज्य के दिव्यांग लड़के-लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। इस योजना के माध्यम से विकलांग नागरिकों को विवाह के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, इसके अतिरिक्त रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से राज्य के दिव्यांग नागरिकों को विवाह के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बिहार सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली लाभ की राशि लाभार्थी नागरिक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
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आवश्यक दस्तावेज
- पति-पत्नी का आधार कार्ड
- सरकारी अस्पताल के चिकित्सा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र
- शादी का निमंत्रण कार्ड
- शादी के वक्त दंपत्ति की फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- ज्वाइंट बैंक अकाउंट की पासबुक
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- आयु या जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो आदि
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 पात्रता मानदंड
- इस योजना का लाभ पाने के इच्छुक नागरिकों को बिहार राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने वाला व्यक्ति आवश्यक रूप से दिव्यांग होना चाहिए।
- सभी इच्छुक नागरिकों की विकलांगता कम से कम 40% से अधिक होनी चाहिए तभी उन्हें इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
- इसके अलावा आवेदन करने वाले दिव्यांग नागरिक के पास अपना स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- इसके तहत अगर पति-पत्नी दोनों विकलांग हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों का संयुक्त खाता होना जरूरी है।
- अगर आवेदक को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई किसी अन्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो ही उसे इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- दूसरी और तीसरी शादी के लिए राज्य सरकार बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ प्रदान नहीं करेगी।
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विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार 2023 के लाभ और विशेषताएं
- बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के दिव्यांग लड़के-लड़कियों को विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए की गई है।
- इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा राज्य के विकलांग नागरिकों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1 लाख रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
- इसके अलावा इस योजना का लाभ प्राप्त कर राज्य के सभी दिव्यांग नागरिक बिना किसी आर्थिक बाधा के विवाह कर सकेंगे।
- बिहार सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली लाभ की राशि DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- बिहार विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली लाभ की राशि प्राप्त करने के लिए दिव्यांग दंपत्ति द्वारा 2 वर्ष के भीतर विभाग में आवेदन किया जा सकता है।
- इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा राज्य में दिव्यांग नागरिकों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान किया जाएगा, इस योजना का लाभ प्राप्त कर राज्य के सभी दिव्यांग नागरिक आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे।
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत आवेदन कैसे करे?
- सबसे पहले आपको अपने जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में जाना होगा उसके बाद वहां के अधिकारी से संपर्क करना होगा।
- बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 का आवेदन पत्र आपको अधिकारी से प्राप्त करना होगा।
- उसके बाद आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी का विवरण दर्ज करना होगा, इसके बाद आपको फॉर्म में पूछे गए सभी दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- फिर आपको यह आवेदन पत्र अपने जिले के सामाजिक सुरक्षा प्रकोष्ठ कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बाद आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा।
- आवेदन पत्र सत्यापित होने के बाद बिहार राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि आवेदकों के खाते में भेज दी जायेगी।
- इस प्रक्रिया को अपनाकर आप बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।