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Viklang Pension List UP 2023 विकलांग पेंशन योजना लिस्ट में नाम देखें?

देश के दिव्यांग लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक नई योजना शुरू की गई है, जिसका नाम दिव्यांग पेंशन योजना है। विकलांग पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य देश के विकलांग लोगों को पेंशन के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे देश के विकलांग लोगों को किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी और वे सभी आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

विकलांग पेंशन योजना में सरकार के निर्देशानुसार देश के ऐसे नागरिकों को लाभ दिया जायेगा, जो 40% से अधिक विकलांग हैं। सभी विकलांग व्यक्ति इस लेख के माध्यम से विकलांग पेंशन योजना सूची में अपना नाम देख सकते हैं।

विकलांग पेंशन योजना लिस्ट का उद्देश्य

हम जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे कई विकलांग लोग हैं जो अपना जीवन यापन करने के लिए भीख मांगकर जीवन यापन करते हैं, वे सभी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन सभी के लिए कड़ी मेहनत करना असंभव है, और कुछ विकलांग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने विकलांग पेंशन योजना लिस्ट 2023 जारी की है और इस विकलांग पेंशन लिस्ट का मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकार द्वारा 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से देश के दिव्यांग लोग अपना जीवन सही ढंग से जी सकेंगे।

विकलांग पेंशन योजना सूची 2023 को शुरू करने का मुख्य कारण यह है कि देश के विकलांग व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी आजीविका के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। विकलांग पेंशन योजना सूची के तहत, केंद्र सरकार वित्तीय सहायता के रूप में 200 रुपये प्रदान करेगी, और योजना की शेष राशि राज्य सरकार द्वारा जोड़ी जाएगी, लेकिन न्यूनतम पेंशन राशि 400 रुपये होगी, और अधिकांश राज्य लाभार्थी भी होंगे 500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे।

कुछ राज्य सरकारें विकलांगता पेंशन सूची के तहत डीबीटी मोड के माध्यम से सीधे उनके खाते में राशि स्थानांतरित करती हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ राज्य हैं जहां आवेदकों को उनकी पेंशन नकद में दी जाती है। यदि आप विकलांग पेंशन योजना लिस्ट 2023 से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस लेख को पूरा पढ़ें।

आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • आवासीय प्रमाण
  • जन्म प्रमाणपत्र
  • फोटो पहचान प्रमाण
  • वोटर आईडी नंबर
  • बीपीएल कार्ड नंबर
  • बैंक पासबुक (पेंशन राशि हस्तांतरण के लिए)
  • संबंधित विभाग से विकलांगता प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट के आकार की तस्वीर

पात्रता मानदंड

  • इस योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 59 वर्ष होना अनिवार्य है।
  • आवेदक विकलांग पेंशन सूची का लाभ तभी उठा सकता है जब वह किसी अन्य प्रकार की योजना का लाभ न ले रहा हो।
  • आवेदक की पारिवारिक आय की गणना की जाएगी और यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होगी।
  • विकलांग पेंशन योजना सूची के माध्यम से आवेदन करने वाले आवेदकों का मूल निवासी होना आवश्यक है।
  • केंद्र सरकार द्वारा इस योजना का लाभ केवल 40% से कम विकलांगता वाले लोगों को ही नहीं दिया जाएगा।

Disability Pension List के लाभ

  • विकलांग पेंशन योजना सूची के माध्यम से, सरकार आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को 500 रुपये प्रति माह विकलांगों को सहायता के रूप में देगी,
  • ताकि उन सभी को किसी और पर निर्भर न रहना पड़े और इस योजना का लाभ उन लोगों को दिया जाएगा। जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं.
  • केंद्र सरकार द्वारा विकलांग पेंशन सूची शुरू करने का उद्देश्य यह है कि देश के कमजोर विकलांगों को अपना जीवन जीने में कोई परेशानी न हो।
  • कोरोना वायरस के कारण दिव्यांग लाभार्थियों के खाते में 200 रुपये की जगह 500 रुपये सहायता राशि दी जायेगी.
  • इस योजना का लाभ देश के प्रत्येक दिव्यांग नागरिक को राज्य योजना द्वारा दिया जायेगा।

(State wise) Viklang Pension List Apply Links

राज्यपोर्टल लिंक
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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना लाभार्थी सूची देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको दिव्यांग पेंशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
  • यहां पेज स्क्रॉल करने पर आपको पिछले पांच साल की पेंशनभोगी सूची का लिंक दिखाई देगा, आप यहां किसी एक विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं।
  • – अब एक नया पेज खुलेगा जहां आपको चयनित वित्तीय वर्ष के लिए जिलों की सूची दिखाई देगी, अपना जिला चुनें।
  • इसके बाद आपके सामने विकासखंड और नगर निकाय के विकल्प दिखाई देंगे, आपको उनका क्रमशः चयन करना है।
  • आपके सामने वार्डवार सूची आ जाएगी जिसमें कुल पेंशनभोगियों की संख्या लिखी होगी, यहां से आप अपना वार्ड चुन सकते हैं।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां उस वार्ड के कुल पेंशनभोगियों की सूची, रजिस्टर नंबर और पेंशनभोगियों का नाम दिखाई देगा।

टोल फ्री नंबर

TOLL FREE NUMBER (18004190001)

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