पेन -आधार कार्ड से लिंक नहीं होने पर लग सकता है आप सभी को ₹10000 का जुर्माना,इन लोगों को मिलेगा राहत
क्या आप सभी लोग भी अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लिया कर आपका कार्ड लिंक नहीं होता है तो ₹10000 तक का जुर्माना लग सकता है तो जल्दी करा ले क्योंकि। जून 30 तारीख को ही है आखिरी डेट अगर आप सभी लोग नहीं कराते हैं पैन कार्ड से अपना आधार कार्ड लिंक तो आप सभी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है तो आप अपने मोबाइल फोन के जरिए ही ₹1000 की लागत से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।
अगर आप सभी का पैन आधार से लिंक नहीं होता है तो फिर आप सभी का पेड़ रद्द कर दिया जाएगा और साथ ही आपको कई तरह की सुविधाएं देना बंद कर दिया जाएगा और आप सभी को काफी भारी नुकसान हो सकता है क्योंकि जुर्माना की राशि कुल ₹10000 है आप सभी को ₹10000 तक की धनराशि का भुगतान करना पड़ सकता है और आप पैन कार्ड के जरिए कोई भी लेनदेन या नहीं कर सकते हैं और आपका पैन कार्ड परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा आप पैन कार्ड से कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे।
इनलोगों के लिए नहीं है लिंकिंग की जरूरत
आयकर अधिनियम की धारा 339 a1 के मुताबिक वह यूजर जिसने अपने 1 जुलाई 2017 तक बनाया है उसका आधार कार्ड से लिंक ही रहेगा तो आप सभी लोग अगर 1 जुलाई 2017 के बाद अपना पैन कार्ड बनवाए हैं तो आप सभी को लिंक करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपका पहले से ही पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक होगा यह लिंकिंग असम जम्मू एंड कश्मीर और मेघालय के निवासी के लिए जरूरी नहीं है इसके अलावा आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार निवासी भी आधार पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए बाध्य नहीं है जो लोग पिछले साल 80 वर्ष के हो गए हैं या उससे अधिक वर्ष के हो गए और वह भारत के नागरिक हैं तो वह आधार कार्ड लिंक कराना अनिवार्य नहीं है भारत के नागरिक नहीं है तो उनके लिए लिंकिंग जरूरी नहीं है आयकर विभाग के मुताबिक जो लोग उपरोक्त श्रेणियों में अगला एक के दायरे में आते हैं वह स्वेच्छा से अपना आधार को पैन से जोड़ना चाहते हैं उन्हें जुर्माने की रकम देनी होगी।